गूगल पर पक्षपात के आरोप में 136 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने साल 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है। नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना ‘स्पर्धा-रोधी व्यवहार’ के मामले में किया गया है। वही सीसीआई के आदेश पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि, ‘हम आयोग की चिंताओं का पता लगा रहें हैं और इस बारे में अगले कदम के बारे में फैसला करेंगे।’

वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाए जाने का अनोखा मामला है। आरोप है कि गूगल ने आनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया। सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच फीसदी के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है।