कोविड जांच रिपोर्ट में खुद को नेगेटिव दिखाने वालों को ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश की है अनुमति

नई दिल्ली/रायपुर, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को रेल या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोरोना परीक्षण के संबंध में नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, केवल उन्हीं यात्रियों को घर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिनके पास आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होगी।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है, जिन यात्रियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी केवल उन्हें ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। जिनके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और अगर इसमें नतीजा पॉजिटिव आता है, तो इस स्थिति में उन्हें एक लोकल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा।

नए नियम के मुताबिक, निर्धारित समयावधि में आरटी-पीसीआर टेस्ट न कराने वाले यात्रियों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।

अगर इस परिस्थिति में कोई यात्री अपना कोविड टेस्ट कराने की अनुमति नहीं देता है, तो उन्हें सात दिन तक अपने खर्च पर खुद को क्वारंटाइन में रखना होगा। विभाग ने कहा कि छोटे बच्चों के माता-पिता की सहमति से कोरोना टेस्ट कराए जाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं।

–आईएएनएस

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