केरल : सीबीआई अदालत में माकपा नेताओं पर चलेगा हत्या का मामला

कोच्चि, 17 जून (आईएएनएस)| राज्य की सत्तारुढ़ मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी दो शीर्ष पार्टी नेताओं पर कन्नूर में चल रहे मुकदमे को यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

सीबीआई ने फरवरी 2012 में अब्दुल शुकूर हत्या मामले में माकपा के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन और पार्टी के युवा विधायक टी.वी. राजेश के खिलाफ अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया था।

सीबीआई की याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मुकदमे को तेलीचेरी अदालत से हटाकर कोच्चि की सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

जयराजन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 124 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपी बनाया गया है। राजेश पर 124 बी का आरोप लगाया गया है।

दोनों नेताओं को अगस्त 2012 में गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। दोनों को हालांकि बाद में जमानत मिल गई।

जयराजन ने हालिया लोकसभा चुनाव भी लड़ा , जिसमें उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। पूर्व विधायक जयराजन को मामले में 32वां आरोपी और राजेश को 33वां आरोपी बनाया गया है।

पहले छह आरोपी माकपा के युवा इकाई के कार्यकर्ता हैं, जिनके उपर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की युवा इकाई के कार्यकर्ता शुकूर की हत्या का आरोप है। 22 वर्षीय शुकूर की फरवरी 2012 में सार्वजनिक स्थल पर माकपा के कथित कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी। आईयूएमएल कांग्रेस नीत यूडीएफ का घटक दल है।