कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा भेजे गए एक ज्ञापन में, केंद्र ने उनके खिलाफ बड़ी जुर्माना कार्यवाही करने का प्रस्ताव दिया है और 30 दिनों के भीतर उनका जवाब मांगा है, जिसमें विफल होने पर जांच प्राधिकारी उनके खिलाफ जांच को पूर्व पक्षीय के रूप में आयोजित कर सकता है।
ज्ञापन में लिखा है, अल्पन बंद्योपाध्याय को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) और 1958 के नियम 6 के तहत उनके खिलाफ बड़ी जुर्माना कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है।
अधिकारियों ने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव को बड़ी जुर्माना कार्यवाही की चेतावनी दी गई है जो केंद्र सरकार को पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की अनुमति देती है।
–आईएएनएस
एसजीके