कठुआ मामला : मृत्युदंड संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार को

 चंडीगढ़, 17 जुलाई (आईएएनएस)| पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कठुआ दुष्कर्म मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए बुधवार को पीड़िता बच्ची के पिता की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया।

 पीड़ित पिता ने अपनी याचिका में जम्मू एवं कश्मीर में बीते साल आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है।

पीड़ित पिता ने तीन दोषियों की दी गई आजीवन कारावास की सजा में बढ़ोतरी की मांग की है।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर संक्षिप्त रूप से सुनवाई करने के बाद कहा कि मामले पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। इसी दिन इससे जुड़े दूसरे मामले भी सुनवाई के लिए निर्धारित है।

बच्ची के पिता ने छह दोषियों में तीन के लिए मौत की सजा की मांग की है। इन छह दोषियों को पंजाब के पठानकोट की निचली अदालत ने 10 जून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

विशेष अदालत ने अपराध के आठ आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया और मंदिर के पुजारी व मास्टरमाइंड संजी राम, दीपक खजुरिया व प्रवेश कुमार -तीन को 25 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जांच अधिकारियों राज व दत्ता व विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार को मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए पांच साल की सजा सुनाई।

संजी राम के बेटे विशाल को साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन उसके नाबालिग भतीजे का भाग्य किशोर न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा।