गुरुवार की शाम सीबीआई ने 27 मार्च, 2017 के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों और 2016 में प्रयागराज में दर्ज एक मामले के आधार पर ये कार्रवाई की है।
पहली प्राथमिकी तौसीफुल हसन की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि वह कानपुर में एक भूखंड के मुतवल्ली (कार्यवाहक) थे, इसके बाद भी रिजवी और उनके सहयोगियों विजय कृष्ण सोमानी, नरेश सोमानी, गुलाम रिजवी और वकार रजा ने उन्हें उनके हक से वंचित किया।
सीबीआई ने रिजवी और अन्य चारों पर एक लोक सेवक के साथ विश्वासघात करने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है।
वहीं दूसरे मामले में शिकायतकर्ता सुधांक मिश्रा ने रिजवी पर इलाहाबाद के ओल्ड जीटी रोड पर इमामबाड़ा में अवैध रूप से दुकानें बनाने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर रिजवी पर आपराधिक अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया।
राज्य के गृह विभाग ने अक्टूबर 2019 में मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
–आईएएनएस
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