‘आधार’ बिना सब अधुरा

नई दिल्ली: तमाम सेवाओं और योजनाओं से आधार लिंक कराने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.लेकिन, कोर्ट ने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ाने से मना कर दिया है. इसलिए बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी योजनाओं को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है.

ऐसा नहीं करने पर ३१मार्च २०१८के बाद सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी. वर्तमान में करीब १३९ ऐसी सेवाएं हैं जिनके साथ आधार लिंक करना जरूरी है. दरअसल, दिसंबर २०१७ में तमाम मंत्रालयों ने १३९ सेवाओं से आधार लिंक करने को लेकर एक नियमावली जारी कि थी. जब तक इस मामले में आखिरी फैसला नहीं आ जाता है, तब तक मंत्रालयों की तरफ से जारी कि गयी नियमावली को मानना जरूरी है. जो लोग आधार की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं वे इसे निजीं जिंदगी के खिलाफ मानते हैं. बीते कुछ सालों में आधार कार्ड का दबदबा इतना बढ़ा है कि इसने लोगों की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है.

मोबाइल नंबर,बैंक अकाउंट्स,डेबिट/ क्रेडिट कार्ड,पीएफ,म्यूचुअल फंड,बीमा पॉलिसी,रसोई गैस,राशन कार्ड,पैन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे १३९ महत्वपूर्ण सेवा जारी रखनी है तो आधार कार्ड जोडना पडेंगा।