आईएनएक्स मीडिया मामला : पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज

 नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

  हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को चिदंबरम की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया था। इस मामले की जांच सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने 11 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में चिदंबरम के खिलाफ समर्थन देने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने को कहा था।

जांच एजेंसियों ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया। एजेंसियों ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि वह टाल-मटोल करते हैं और पूछताछ के दौरान उन्होंने गलत जानकारी दी है।

चिदंबरम दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण पर हैं। ईडी व सीबीआई इस बात की जांच कर रहे हैं कि चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से 2007 में मंजूरी हासिल कर ली, जब उनके पिता वित्तमंत्री थे।

कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने 28 फरवरी, 2018 को कथित तौर पर आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें बाद में जमानत दे दी गई। उनके चाटर्ड एकाउंटेंट एस.भास्कर रमन को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।