अदालतों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पटना हाईकोर्ट न्यायाधीश के तबादले की सिफारिश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की है।

न्यायाधीश राकेश कुमार ने राज्य की न्यायपालिका की स्थिति पर कड़ी टिप्पणी की थी और निचली अदालतों के भ्रष्टाचार का सार्वजनिक रूप से जिक्र किया था। एक बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी 15 अक्टूबर की बैठक में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने का फैसला किया है।”

न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी के.पी. रामैया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि उन्हें कैसे निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई जब हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण के आग्रह को खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार (एक) खुला रहस्य है।

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 29 अगस्त को न्यायमूर्ति कुमार से सभी मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया था। बाद में 11 न्यायाधीशों की हाईकोर्ट की पीठ ने कुमार के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन उनके न्यायिक कार्य को बहाल कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए.पी. साही को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की है।