रोहिंग्या अवैध प्रवासी : सुप्रीम कोर्टअन्य खबरेंताजा ख़बरें On Apr 8, 2021 Share नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू के उपजेल में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं। उन्हें कानून का पालन किए बगैर डिपोर्ट नहीं किया जा सकता।–आईएएनएसआरएचए/एएनएम Share
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