मतदान के लिए 11 प्रकार के प्रमाणपत्र में एक भी प्रमाणपत्र जरूरी 

पुणे : समाचार ऑनलाईन – लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को फोटो प्रमाणपत्र के अलावा 11 प्रकार के फोटो प्रमाणपत्र मतदान करने के लिए प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इनमें आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, फोटो लगा बैंक एकाउंट आदि शामिल हैं। मतदान के लिए कोई भी पहचान पत्र इस चुनाव में स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में एक सर्कुलर चुनाव आयोग ने जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार मतदाताओं को फोटो वोटर आईडी नहीं है तो 11 फोटो प्रमाणपत्र में से एक भी पहचान पत्र मतदाताओं को पहचान के लिए दिखाना होगा। इस पहचान पत्र के जरिये मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के लिए कौन से प्रमाणपत्र पेश किया है इसे मतदान केंद्रध्यक्ष रजिस्टर में दर्ज करेगा। इस पहचान पत्र का ही नाम इस रजिस्टर में दर्ज होगा।

मतदान के लिए इनमें से एक प्रमाणपत्र मान्य होगा मतदान करने के लिए इनमें से कोई भी प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों का फोटो पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट कार्यालय  का फोटो वाला पासबुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के जरिये दिया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाणपत्र, सांसद, विधायक द्वारा दिया गया पत्र मान्य होगा।