चेक बाउंस मामले में सांसद पुनम महाजन के खिलाफ मामला दर्ज

पुणे : समाचार ऑनलाइन – सांसद और भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्ष पुनम महाजन के खिलाफ मुंबई के व्यवसायी ने चेक का भुगतान न करने की शिकायत की है। पुनम महाजन का आद्या मोटर कंपनी प्रा. लि.से होंडा सिटी खरीदने के लिए दिए गए चेक का भुगतान नहीं करने के मामले में व्यवसायी परविंदर सिंह ने पुणे सत्र न्यायालय में उनके खिलाफ केस फाइल कराया है। परविंदर सिंह ने पुनम महाजन, पति वजेंदला राव, मुंबई के मिलिंद सुर्वे और आद्या मोटर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराया है। तीनों ही आद्य मोटर कंपनी के संचालक है।

परविंदर सिंह एसेट ऑटो प्रा. लि. के मालिक है। इनका कार्यालय पुणे में है। उनके द्वारा दिए गए शिकायत के अनुसार, 2015 में उन्हें कैब सर्विस शुरू करने के लिए कार खरीदना था। इसके लिए उन्होंने मुंबई के आद्या मोटर कंपनी में संपर्क किया। इस मामले में वह संचालक से भी मिले और 11 होंडा सिटी कार खरीदने के लिए आर्डर दिए। इस वक़्त उन्होंने संचालक के कहने पर 68 लाख 75 हजार रुपए दिए। जिसमे 6.25 लाख नगद व 62.50 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये। जिसके बाद कंपनी की तरफ से परविंदर सिंह को 11 रसीद दिए गए। इसके साथ ही उन्हें कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया गया। इस दौरान कंपनी की ओर से कहा गया कि अगर कभी ऑर्डर रद्द करते है तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जिसके बाद परविंदर सिंह ने सारे पैसे कंपनी कोदे दिए।

लेकिन कंपनी द्वारा कहे गए समय के अनुसार, सिंह को कार की डिलिव्हरी नहीं हुई। हालांकि डिलिव्हरी नहीं मिलने के बाद सिंह ने प्रतीक्षा भी किया लेकिन उसके बाद भी जब कार की डिलिव्हरी नहीं हुई तो उन्होंने बुकींग रद्द कर दी और कंपनी से अपने दिए गए पैसों की मांग की। इस दौरान कंपनी ने सिंह को 15.50 लाख रुपए दिए। लेकिन 2 साल तक उन्हें सारे पैसे नहीं मिले। इसके बाद पिछले साल मार्च में कंपनी ने सिंह को 31 लाख व 20.25 लाख रुपए के दो चेक दिए। हालांकि वह दोनों चेक बाउंस हो गया। इसके बाद 2015 में कंपनी ने सिंह से 2 करोड़ रुपए की क़र्ज़ की मांग की। सिंह ने शॉर्ट टर्म लोन की मंजूरी दी और 2 करोड़ रुपए किसी भी हाल में 10 महीने के अंदर वापस करने की मंजूरी दे दी।

कंपनी ने 1 करोड़ रुपए दिसंबर 2015 तक वापस कर दिया। लेकिन बाकि के रकम वापस नहीं किये। जिसके बाद कई सालों तक सिंह को अपना पैसा नहीं मिला। कंपनी के मुताबिक 50 लाख रुपए के लोन के साथ सिंह को पुरे पैसे लोटा दिया जाएगा । हालांकि सिंह को अभी तक पैसे नहीं मिले है। जिसके बाद ही सिंह ने कलम 138 के तहत नोटीस भेजकर केस फाइल कराया है।

इस मामले में पुणे सत्र न्यायालय ने सिंह ने तीन केस फाइल कराये है। साथ ही दो अलग-अलग मामले के तहत तीनों संचालक को कोर्ट में हाज़िर होने का समन भेजा है। पुनम महाजन ने चेक बाउंस होने के पहले ही कंपनी के संचालक पद से इस्तीफा दे दी है। इसलिए पूनम के वकील ने कहा कि इसमें पूनम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जानकारी सिंह के वकील सिद्धार्थ पाटील ने दी है। इस मामले में आगे की सुनवाई 15 मार्च को होनी है।

दरअसल महाजन के वकील विनय व्यास ने कहा कि महाजन कंपनी की संचालक थी। लेकिन 2015 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद चेक बाउंस हुआ इसलिए चेक बाउंस से महाजन का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में महाजन के वकील ने पुनर्विचार अर्ज न्यायालय में दाखिल की है ।