मिशेल को ईस्टर मनाने के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)| अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे में कथित बिचौलिए ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी।

मिशेल ने ईस्टर डे के अवसर पर धार्मिक सभा में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करने पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ और विष्णु शंकर ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल से आरंभ हुआ सप्ताह इसाईयों के लिए पवित्र सप्ताह माना जाता है और इसके आखिर में 21 अप्रैल को ईस्टर मनाया जाएगा।

बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि मिशेल क्रिसमस से पहले, 2018 में दिसंबर 22 से दिसंबर 28 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहे और उनसे क्रिसमस के दिन भी पूछताछ की गई। ईसाई होने के बावजूद उन्हें ‘होली मॉस’ में शामिल नहीं होने दिया गया।